एनपीएस वात्सल्य योजना: बच्चों के भविष्य के लिए बचत
| पहलू | विवरण | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | लॉन्च की तारीख | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। | | योजना का प्रकार | राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विस्तार। | | प्रबंधन | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित। | | लक्षित दर्शक | बच्चे; माता-पिता अपने बच्चे की भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। | | निवेश का फोकस | इक्विटी और बॉन्ड जैसे बाजार-लिंक्ड प्रतिभूतियों में निवेश। | | न्यूनतम योगदान | प्रति वर्ष 1,000 रुपये। | | मुख्य विशेषता | माता-पिता को अपने बच्चे की पेंशन के लिए शिशु अवस्था से ही बचत शुरू करने की अनुमति। | | आंशिक निकासी | 3 वर्ष बाद अनुमति है; विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोर्पस का 25% तक। | | पूर्ण निकासी की आयु | 18 वर्ष की उम्र में; 2.5 लाख रुपये तक निकासी की अनुमति, यदि यह राशि अधिक हो तो 20% की अनुमति।| | सदस्य की मृत्यु की स्थिति में | पूरा कोर्पस नॉमिनी/अभिभावक को दिया जाएगा; कानूनी अभिभावक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं।| | NPS लॉन्च की तारीख | 1 जनवरी 2004 (शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए, 1 मई 2009 से सभी नागरिकों के लिए विस्तारित)। |

