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अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण से सम्बंधित मामला

अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण से सम्बंधित मामला
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अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण से सम्बंधित मामला

  • हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति (SC) के बीच उप-वर्गीकरण से संबंधित एक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
  • यह राज्यों के विचारों से उत्पन्न होता है कि आरक्षण के बावजूद, कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और उन्हें अलग कोटा की आवश्यकता है।

ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 2004

  • पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि केवल राष्ट्रपति ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि किन समुदायों को अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षण का लाभ मिल सकता है, राज्यों को इस सूची में बदलाव करने से रोक दिया गया है।
  • राज्यों ने आरक्षण लाभ का उचित वितरण सुनिश्चित करने के अपने अधिकार का दावा करते हुए, चिन्नैया के फैसले का विरोध किया।

शुरुआत

  • कुछ समुदायों के पक्ष में अनुसूचित जाति को उप-वर्गीकृत करने की पंजाब सरकार की कोशिश को अदालतों ने खारिज कर दिया।
  • अदालत ने माना कि उप-वर्गीकरण श्रेणी के भीतर समुदायों के साथ अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।
  • अनुसूचित जाति सूची को एक एकल, समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान कुछ जातियों को एक अनुसूची में वर्गीकृत करता है क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा है।

अपील और पुनर्मूल्यांकन

  • अक्टूबर 2006 में, पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित करके कानून को वापस लाने का प्रयास किया।
  • वर्ष 2010 में, उच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस प्रावधान को रद्द कर दिया, और पंजाब सरकार फिर सर्वोच्च न्यायालय में चली गई।
  • इस मामले को वर्ष 2014 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था ('दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य'), जिसने चिन्नैया के फैसले पर सवाल उठाया था।
  • वर्ष 2020 में, इस बेंच ने माना कि समानता की बदलती व्याख्याओं और अनुसूचित जाति के भीतर 'क्रीमी लेयर' की मान्यता के कारण निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

तर्क और निहितार्थ

  • राज्यों ने तर्क दिया कि उप-वर्गीकरण 'क्रीमी लेयर' अवधारणा के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे।
    • 'जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता' मामले में वर्ष 2018 के ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के भीतर भी "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को बरकरार रखा।
  • हालाँकि, विरोधियों का कहना है कि सभी अनुसूचित जाति को ऐतिहासिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
  • आरक्षण नीतियों पर राजनीतिक प्रभाव को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बेंच ने आरक्षण के उचित आवंटन के लिए मानदंड निर्धारित करने की तैयारी की है।

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