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वेनेज़ुएला ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस ले ली।

वेनेज़ुएला ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस ले ली।
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वेनेज़ुएला ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस ले ली।

| घटना/मुख्य बिंदु | विवरण | |--------------------------------------|-----------| | वेनेज़ुएला का ICC से हटना | वेनेज़ुएला ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) को रोम संविधि (Rome Statute) से हटने की औपचारिक सूचना दी। रोम संविधि ही अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court - ICC) की स्थापना का आधार है। | | विदेश मंत्री द्वारा सूचना | यह घोषणा विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेंसिया (Felix Plasencia) ने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज (Delcy Rodriguez) के निर्देश पर की। | | सदस्यता छोड़ने का कारण | वेनेज़ुएला सरकार ने आईसीसी (ICC) पर "भौगोलिक पक्षपात (Geographical Bias)" का आरोप लगाया और कहा कि न्यायालय अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों को असंगत रूप से अधिक निशाना बनाता है। |

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