उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में वृद्धि
| पहलू | विवरण | |--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | | राज्य | उत्तर प्रदेश | | शुरूआत की तारीख | अक्टूबर 2017 | | उद्देश्य | विवाह के खर्चों के लिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। | | कुल सहायता | 1 लाख रुपये प्रति जोड़ा | | सहायता का वितरण | - लड़की के बैंक खाते में 75,000 रुपये<br>- कपड़े, उपहार और आवश्यक वस्तुओं के लिए 10,000 रुपये<br>- शादी के आयोजन के लिए 15,000 रुपये | | लक्षित लाभार्थी | गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विधवाएँ, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाएँ | | पात्रता मापदंड | - लड़की की उम्र: 18 वर्ष<br>- लड़के की उम्र: 21 वर्ष या उससे अधिक<br>- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी<br>- परिवार की आय सरकारी सीमाओं के भीतर हो | | मुख्य विशेषताएं | - धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना<br>- विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों/परंपराओं के अनुसार आयोजित<br>- अनावश्यक दिखावे और बर्बादी को खत्म करना<br>- सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोड़े आवश्यक | | पंजीकरण प्राधिकरण | नगर निकाय और पंचायती राज संस्थान |

