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| पहलू | विवरण | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 का प्रचार | | अनुमोदन प्राधिकरण | उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल | | संरेखण | प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संशोधित दिशानिर्देश, जनवरी 2024 में जारी | | उद्देश्य | खनन कार्यों से सीधे प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों को लाभान्वित करना | | धन आवंटन | 70% पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास के लिए; 30% भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए | | वित्तीय प्रभाव | राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं | | निगरानी | मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय निगरानी समिति | | डीएमएफ स्थापना | खान और खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, गैर-लाभकारी निकायों के रूप में | | डीएमएफ फंड का स्रोत | खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी का हिस्सा, कुल रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं | | PMKKKY लॉन्च वर्ष | 2025 | | PMKKKY नोडल मंत्रालय | खान मंत्रालय | | PMKKKY उद्देश्य | कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, सतत आजीविका सुनिश्चित करना | | PMKKKY 2024 दिशानिर्देश | उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए डीएमएफ फंड का 70% अनिवार्य |

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