केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण निकायों के लिए XV FC अनुदान जारी किया
| पहलू | विवरण | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) द्वारा पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया गया | | वित्तीय वर्ष | 2024-25 | | अनुदान वितरण | ₹694.4446 करोड़ की बिना प्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त | | लाभार्थी | 21 जिला पंचायतें, 326 ब्लॉक पंचायतें और 3,220 ग्राम पंचायतें | | अनुदान का उपयोग | - बिना प्रतिबंधित अनुदान: ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए | | | - प्रतिबंधित अनुदान: स्वच्छता, ODF स्थिति बनाए रखना, पीने के पानी की आपूर्ति, आदि के लिए | | मंत्रालयों की भूमिका | पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने XV FC अनुदान जारी करने की सिफारिश की | | | वित्त मंत्रालय प्रति वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में धनराशि वितरित करता है | | प्रभाव | ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करता है, जवाबदेही बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है | | 15वां वित्त आयोग | नवंबर 2017 में गठित, NK सिंह की अध्यक्षता में, 2021-22 से 2025-26 तक कवर करता है | | ग्यारहवीं अनुसूची | 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, पंचायती राज निकायों के तहत 29 कार्यों को सूचीबद्ध करता है |

