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यूजीसी ने भारत में कॉलेजों की मान्यता पर मसौदा मानदंड जारी किए

यूजीसी ने भारत में कॉलेजों की मान्यता पर मसौदा मानदंड जारी किए
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यूजीसी ने भारत में कॉलेजों की मान्यता पर मसौदा मानदंड जारी किए

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कॉलेजों की मान्यता पर दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है।

मुख्य बिंदु

  • उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण ने “यूजीसी (यूजीसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (f) के तहत कॉलेजों की मान्यता) विनियम, 2023” नामक नए दिशानिर्देशों पर जनता से टिप्पणियां मांगी हैं।
  • प्रस्तावित दिशानिर्देश यूजीसी अधिनियम के तहत परिभाषित कॉलेजों पर लागू होंगे।
  • मसौदा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एक कॉलेज को यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।
  • शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण कोड के बारे में एक आधिकारिक संचार यूजीसी को भी प्रदान किया जाना चाहिए।
  • “सभी मौजूदा कॉलेजों को इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन साल के भीतर धारा 2 (f) के तहत यूजीसी मान्यता प्राप्त करनी होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

  • यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए एक वैधानिक निकाय बन गया।
  • यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
  • यूजीसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
  • अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण

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