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तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम

तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम
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तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम

| पहलू | विवरण | |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | एक बार की योजना (One Time Scheme - OTS) | | जारीकर्ता | तेलंगाना सरकार | | लागू होने वाले क्षेत्र| सभी शहरी स्थानीय निकाय (ULB), जिसमें GHMC शामिल है | | दायरा | ULB के अधिकार क्षेत्र में स्थित निजी और सरकारी संपत्तियां | | छूट प्रदान की गई | बकाया ब्याज पर 90% की छूट | | पात्रता मानदंड | - वे संपत्ति मालिक जिनके पास वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक बकाया ब्याज है | | | - निर्धारित अवधि तक मूल कर चुकाना और एक ही बार में 10% ब्याज का भुगतान करना | | | - मार्च 2023 तक बकाया राशि, ब्याज/जुर्माना चुकाने वाले करदाता भी पात्र हैं | | ब्याज समायोजन | माफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतान के खिलाफ समायोजित किया जाएगा | | उद्देश्य | करदाताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना और ULB की राजस्व वसूली को मजबूत करना | | कार्यान्वयन लक्ष्य | तेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता और विनियामक अनुपालन को बढ़ावा देना |

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