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तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया

तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया
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तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया

| मुख्य पहलू | विवरण | |---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा। | | तारीख | 12 मार्च, 2024 | | CAA नियम अधिसूचना तिथि | 11 मार्च, 2024 | | CAA पारित होने का वर्ष | 2019 | | CAA का उद्देश्य | बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को 2014 से पहले नागरिकता प्रदान करना।| | पात्र समुदाय | हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई | | तमिलनाडु विधानसभा प्रस्ताव | 8 सितंबर, 2021 को पारित, CAA का विरोध करने वाला प्रस्ताव। | | मुख्य चिंताएं | अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिल शिविरों पर प्रभाव। | | राजनीतिक संदर्भ | विपक्ष का आरोप कि CAA अधिसूचना लोकसभा चुनाव और इलेक्टोरल बांड मुद्दे के साथ समयबद्ध है। | | विपक्ष का आरोप | भाजपा पर CAA का उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए करने का आरोप। |

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