उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश स्वतः समाप्त नहीं होंगे:
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम CBI मामले में वर्ष 2018 के फैसले की वैधता से संबंधित एक संदर्भ को संबोधित किया।
- इस मामले ने छह महीने के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेशों की स्वचालित समाप्ति पर सवाल उठाया, जब तक कि इसे बढ़ाया नहीं गया।
फैसला
- सुप्रीम कोर्ट आपराधिक और सिविल कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालयों के सुविचारित अंतरिम आदेशों को मनमाने ढंग से पलट नहीं सकता है।
- शीर्ष अदालत के पास यह व्यापक नियम लागू करने का अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।
- इस तरह की बाधाएं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी।
- इसके अलावा, फैसले में स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालयों या ट्रायल कोर्टों द्वारा मामलों के निपटान के लिए निश्चित समयसीमा लागू करने से बचना चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए मामलों के निपटान के लिए बाहरी सीमा तय करने वाले आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किए जाने चाहिए।
- पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत SC का अधिकार उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में अत्यधिक हस्तक्षेप तक नहीं है।
- अनुच्छेद 142 को केवल अदालत के समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है।
प्रीलिम्स टेकअवे
- अनुच्छेद 142
- उच्च न्यायालय

