राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन कोष स्थापित किया
| मुख्य पहलू | विवरण | |---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | पॉलिसी का नाम | इलेक्ट्रिक वाहन नीति | | फंड आवंटन | ₹200 करोड़ ई-वाहन प्रोत्साहन कोष इस नीति के तहत स्थापित किया गया। | | पात्रता मानदंड | वाहन 1 सितंबर 2022 के बाद राजस्थान में खरीदे और पंजीकृत होने चाहिए। | | वित्तीय प्रोत्साहन | राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान ई-वाहन प्रोत्साहन कोष से प्रदान किया जाता है।| | वाहन आवश्यकताएँ | आधुनिक बैटरी तकनीक से लैस और FAME-2 दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। | | पंजीकरण प्रक्रिया | निर्माताओं को FAME-2 के तहत विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। | | सत्यापन प्रक्रिया | वाहन का विवरण (मॉडल, बैटरी प्रकार, क्षमता) पोर्टल पर जमा करना होगा। | | दावा प्रक्रिया | मालिकों को वाहन का पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे। | | ओटीपी सत्यापन | मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। | | सीधा हस्तांतरण | अनुदान राशि सीधे मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। | | श्रेणी-वार सीमा | प्रोत्साहन के लिए पात्र वाहनों की संख्या श्रेणी के अनुसार सीमित है। | | हितधारकों की जिम्मेदारी| निर्माता, डीलर और खरीददारों को समय पर पोर्टल पंजीकरण और आवेदन सुनिश्चित करना होगा। |

