सेबी का रिटेल निवेशकों के लिए यूपीआई अनिवार्य
| पहलू | विवरण | |-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | नियामक निकाय | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) | | नया दिशानिर्देश | ₹5 लाख तक के सार्वजनिक ऋण मुद्दों के लिए आवेदन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए UPI का अनिवार्य उपयोग। | | प्रभावी तिथि | 1 नवंबर, 2024 | | लागू साधन | गैर-परिवर्तनीय शोध्य पसंदीदा शेयर, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूतिकृत ऋण साधन। | | UPI अनिवार्यता | ₹5 लाख तक की राशि के लिए बिचौलियों के माध्यम से आवेदन के लिए आवश्यक; अन्य भुगतान तरीके स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध। | | बैंक खाता लिंकिंग | निवेशकों को आवेदन फॉर्म में UPI से जुड़े बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। | | छोटी समीक्षा अवधि | सूचीबद्ध प्रतिभूतियों वाले जारीकर्ताओं के लिए सार्वजनिक टिप्पणी अवधि 1 कार्य दिवस कर दी गई है, अन्य के लिए 5 दिन। | | मूल्य बैंड में लचीलापन | जारीकर्ता मूल्य बैंड या उपज पर पुनरीक्षण के लिए बोली अवधि को एक कार्य दिवस बढ़ा सकते हैं। | | न्यूनतम सदस्यता अवधि | 3 दिनों से घटाकर 2 दिन कर दी गई है। |

