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सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए
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सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

| पहलू | विवरण | |---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | नियामक | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) | | उद्देश्य | क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के लिए कार्यप्रणाली को सुगम बनाना और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना। | | मुख्य विकास | सीआरए के लिए नई दिशानिर्देश जारी, जिसमें रेटिंग कार्यों पर अपीलों को संभालने के लिए विशिष्ट समयसीमा। | | प्रभावी तिथि | 1 अगस्त, 2024 | | प्रकटीकरण की समयसीमा | गैर-सहयोगी जारीकर्ताओं पर दैनिक अपडेट; अस्वीकृत रेटिंग को 12 महीने तक रखना। | | निगरानी तंत्र | अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीआरए का अर्धवार्षिक आंतरिक ऑडिट। | | लक्ष्य | निवेशक हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को व्यवस्थित बनाना। |

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