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सुप्रीम कोर्ट ने CEC, EC की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने CEC, EC की नियुक्ति  पर रोक लगाने से इनकार किया
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सुप्रीम कोर्ट ने CEC, EC की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया

  • सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाले नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

  • संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि CEC और ECs की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
    • जब तक संसद चयन के मानदंड, सेवा की शर्तें और कार्यकाल तय करने वाला कानून नहीं बना लेती।
  • इसके बाद, सरकार ने एक नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 बनाया।
    • CJI को चयन पैनल से बाहर करना।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

  • यह चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेता है।
  • यह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करता है।
  • चयन समिति की सिफारिश पर CEC और EC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

चयन समिति

  • चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
  • इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी।
  • कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी।
  • पदों के लिए पात्रता में केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करना (या धारण करना) शामिल है।
  • CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।
  • वर्ष 1991 के अधिनियम के तहत, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर था।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • सर्च कमेटी
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

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