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RBI ने शहरी सहकारी बैंक निदेशकों के लिए कार्यकाल नियम सख्त किए

RBI ने शहरी सहकारी बैंक निदेशकों के लिए कार्यकाल नियम सख्त किए
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RBI ने शहरी सहकारी बैंक निदेशकों के लिए कार्यकाल नियम सख्त किए

| पहलू | विवरण | | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | घटना | RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Banks - UCBs) के लिए कड़े प्रशासनिक मानदंड लागू किए। | | अधिसूचना | भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - गवर्नेंस) संशोधन निर्देश, 2026 | | लक्षित समस्या | निदेशकों द्वारा इस्तीफा देकर और शीघ्र पुनः शामिल होकर कार्यकाल सीमा से अधिक समय तक बने रहने की खामियों को रोकना। | | कार्यकाल की गणना | - 3 वर्ष से कम का अंतराल निरंतर कार्यकाल माना जाएगा। <br> - केवल 3 वर्ष या उससे अधिक का अंतराल कार्यकाल की गणना को रीसेट करेगा। | | लागू क्षेत्र | मुख्य रूप से शहरी सहकारी बैंक (UCBs); इसी प्रकार के नियम ग्रामीण सहकारी बैंकों में भी मौजूद हैं। |

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