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आरबीआई ने एआरसी के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

आरबीआई ने एआरसी के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
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आरबीआई ने एआरसी के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

| पहलू | विवरण | |--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | समाचार में क्यों | आरबीआई ने ऋणकर्ता समझौतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के लिए दिशा-निर्देश अद्यतन किए हैं। | | मुख्य संशोधन | - ARCs को ऋणकर्ता समझौतों के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीतियां अपनानी होंगी। | | स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC) | - ₹1 करोड़ से अधिक के खातों के समझौतों के लिए IAC की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी, वित्तीय या कानूनी विशेषज्ञता वाले पेशेवर शामिल होंगे। | | बोर्ड विचार-विमर्श | - निदेशक मंडल को IAC की सिफारिशों और वैकल्पिक वसूली विकल्पों की समीक्षा करनी होगी। | | ₹1 करोड़ से कम के समझौते | - ARCs ₹1 करोड़ से कम के समझौतों को बोर्ड नीतियों के आधार पर संसाधित कर सकते हैं। | | त्रैमासिक रिपोर्टिंग | - ARCs को त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें समझौते के रुझान, धोखाधड़ी के मामले और वसूली की समयसीमा का विवरण शामिल होगा। |

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