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RBI ने ओम्बड्समैन योजना का नाम बदला

RBI ने ओम्बड्समैन योजना का नाम बदला
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RBI ने ओम्बड्समैन योजना का नाम बदला

| सारांश/स्थिर | विवरण | | --- | --- | | समाचार में क्यों? | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुपालन में अपनी ओम्बड्समैन योजना का हिंदी नाम बदल दिया। | | संबंधित कानून | लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 | | अधिनियम का उद्देश्य | भ्रष्टाचार की जाँच के लिए लोकपाल (केंद्र) और लोकायुक्त (राज्य) की स्थापना करना | | अधिनियम की प्रभावी तिथि | 16 जनवरी, 2024 | | RBI योजना | रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2021 | | RBI योजना में समस्या | लोकपाल शब्द का गलत हिंदी अनुवाद, जो 2013 के अधिनियम के साथ टकराव पैदा करता है | | सुधारात्मक कार्रवाई | RBI ने योजना का हिंदी नाम बदलकर रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 कर दिया | | परिवर्तन का कारण | कानूनी अनुपालन और गलत व्याख्या से बचना |

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