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RBI ने सहकारी बैंकों के लिए 'Regulations at a Glance' जारी किया

RBI ने सहकारी बैंकों के लिए 'Regulations at a Glance' जारी किया
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RBI ने सहकारी बैंकों के लिए 'Regulations at a Glance' जारी किया

| सारांश/स्थैतिक | विवरण | |---|---| | यह खबर क्यों है? | RBI का 'रेगुलेशंस एट ए ग्लांस': सहकारी बैंकों के लिए मुख्य जानकारी | | नए संस्थानों का लाइसेंसिंग | 2004 से कोई नया UCB लाइसेंस नहीं, ग्रामीण सहकारी बैंक लाइसेंसिंग नाबार्ड और आरबीआई की मंजूरी पर आधारित| | शाखा लाइसेंसिंग FSWM | UCB स्वचालित मार्ग के तहत सीमित शाखाएं खोल सकते हैं; StCBs और DCCB को नाबार्ड और आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता है। | | शासन ढांचा | RBI BR अधिनियम, 1949 लागू करता है; UCB के पास एक लेखा परीक्षा समिति होनी चाहिए; निदेशकों और सीईओ के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड। | | क्रेडिट जोखिम प्रबंधन | शेयरों/बॉन्ड के बदले अधिकतम ऋण: ₹10 लाख (UCB), ₹5 लाख (ग्रामीण CB); प्रतिभूतिकरण (Securitization) केवल विशिष्ट संस्थानों के लिए अनुमत। | | ब्याज दर विनियम | शाखाओं में समान ब्याज दरें, कोई बातचीत नहीं, NRE/NRO जमा दरें घरेलू जमा दरों से अधिक नहीं हो सकतीं। | | विलय और समामेलन | RBI BR अधिनियम के तहत स्वैच्छिक समामेलन की निगरानी करता है, UCB विलय के लिए जमाकर्ताओं के धन की रक्षा की जानी चाहिए। |

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