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FPI से FDI में रूपांतरण के लिए RBI का नया ढांचा

FPI से FDI में रूपांतरण के लिए RBI का नया ढांचा
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FPI से FDI में रूपांतरण के लिए RBI का नया ढांचा

| पहलू | विवरण | |---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | समाचार में क्यों? | RBI द्वारा FPI से FDI रूपांतरण के लिए नया फ्रेमवर्क पेश किया गया। | | प्रभावी तिथि | 11 नवंबर, 2024 | | मुख्य परिवर्तन | एफपीआई सरकार और कंपनी की मंजूरी से अतिरिक्त हिस्सेदारी (10% से अधिक) को एफडीआई में बदल सकते हैं। | | पुनर्वर्गीकरण समय | 10% सीमा पार करने के पांच ट्रेडिंग दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। | | अनुपालन | एफपीआई को SEBI को रिपोर्ट करना होगा और पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक अतिरिक्त इक्विटी खरीद रोकनी होगी। | | क्षेत्रीय प्रतिबंध | उन क्षेत्रों में यह रूपांतरण अनुमति नहीं है जहां एफडीआई पर सीमा या प्रतिबंध लगा है। | | कस्टोडियन की भूमिका | कस्टोडियन को SEBI को सूचित करना होगा और शेयरों को एफडीआई डीमैट खाते में स्थानांतरित करना होगा। | | एफपीआई बनाम एफडीआई | एफपीआई: शेयर बाजार के माध्यम से अल्पकालिक निवेश। एफडीआई: दीर्घकालिक इक्विटी निवेश। |

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