| विषय | विवरण | |------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) को स्व-नियामक संगठन (SRO) का दर्जा दिया। | | क्षेत्र | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) | | उद्देश्य | नियामक निरीक्षण बढ़ाना, स्व-शासन को बढ़ावा देना, जोखिम की जल्द पहचान करना और उद्योग मानकों में सुधार करना। | | प्रमुख इकाई | वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) | | मान्यता तिथि | अक्टूबर 2025 | | ढांचा | SRO को मान्यता देने के लिए RBI का समग्र ढांचा (2024) | | पात्रता मानदंड | धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी, विविध स्वामित्व (एक इकाई द्वारा <10%), पर्याप्त नेट वर्थ और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। | | NBFC क्षेत्र का योगदान | भारत के कुल ऋण का लगभग एक तिहाई, MSME, वाहन वित्त, आवास और सूक्ष्म उद्यमों को सेवा प्रदान करना। | | पिछली चुनौतियां | IL&FS डिफ़ॉल्ट (2018) ने तरलता प्रबंधन, संपत्ति-देयता बेमेल और कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों को उजागर किया। | | RBI की भूमिका | हजारों NBFC का प्रत्यक्ष विनियमन, जिससे एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी बोझ बनता है। | | FIDC की जिम्मेदारियां | आचार संहिता का मसौदा तैयार करना और लागू करना, अनुपालन की निगरानी करना, विवाद समाधान स्थापित करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना और 2 वर्षों में कम से कम 10% NBFC सदस्यता सुनिश्चित करना। | | FIDC के प्रमुख कार्य | आचार संहिता, अनुपालन निगरानी, विवाद समाधान, वित्तीय शिक्षा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। | | सदस्यता लक्ष्य | 2 वर्षों के भीतर अपनी सदस्यता के तहत ≥10% NBFC को लाना। |

