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RBI ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी

RBI ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी
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RBI ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी

| पहलू | विवरण | |-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | जारी करने वाला प्राधिकरण | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) | | मुख्य आकर्षण | 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोल और संचालित कर सकते हैं | | उद्देश्य | प्रारंभिक वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार धन प्रबंधन को बढ़ावा देना | | आयु पात्रता | - 10 वर्ष से कम: माता-पिता/कानूनी अभिभावक के माध्यम से खाते <br>- 10 वर्ष से अधिक: स्वतंत्र संचालन (यदि बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है) | | अभिभावक विनिर्देश | माता-पिता (मां सहित) या कानूनी अभिभावक | | स्वतंत्र संचालन नियम | बैंक आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीतियों के आधार पर सीमाएँ निर्धारित करते हैं | | बहुमत के बाद की प्रक्रिया (18 वर्ष) | 18 वर्ष की आयु में नए संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर आवश्यक हैं | | प्रदान की जाने वाली सुविधाएं | इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक (बैंक नीतियों के अधीन) | | क्रेडिट बैलेंस आवश्यकता | खाते हमेशा क्रेडिट में रहने चाहिए; ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं है | | ग्राहक उचित परिश्रम (Customer Due Diligence)| खाता खोलने और निरंतर उचित परिश्रम पर CDD | | कार्यान्वयन समय सीमा | सभी बैंकों को 1 जुलाई, 2025 तक अनुपालन करना होगा |

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