राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पालिसी 2025
📌 1. नीति अवलोकन
- नाम: राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पालिसी 2025
- प्रभावी तिथि: फरवरी 2025
- मान्यता अवधि: 31 मार्च 2029 तक या जब तक नई नीति अधिसूचित नहीं होती
- नोडल विभाग: उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान
- दृष्टिकोण: राजस्थान को वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना, जहाँ वस्त्र और परिधन उत्पादन को निवेश, सततता, नवोन्मेष, और रोजगार सृजन द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।
🎯 2. लक्ष्य और उद्देश्य
- निवेश लक्ष्य: ₹10,000 करोड़
- रोजगार सृजन: 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियाँ
- बुनियादी ढांचा: 5 नए निजी वस्त्र और परिधन पार्क विकसित करना
- ध्यान केंद्रित क्षेत्र:
- रेडीमेड गारमेंट्स (RMG)
- तकनीकी वस्त्र
- प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर
- ऊन और हथकरघा
- चमड़ा और फुटवियर
- सततता और ग्रीन टेक
🧵 3. ध्यान केंद्रित उप-क्षेत्र (कुल 11)
- प्राकृतिक फाइबर उत्पादन
- कृत्रिम फाइबर (MMF) उत्पादन
- वस्त्र प्रसंस्करण और निर्माण
- तकनीकी वस्त्र
- हथकरघा और वस्त्र हस्तशिल्प
- ऊन प्रसंस्करण
- परिधन उत्पादन (गर्मेंट्स, मेड-अप्स, वियरेबल्स)
- चमड़ा और चमड़ा उत्पाद प्रसंस्करण
- चमड़ा और चमड़ा उत्पाद निर्माण
- वस्त्र, परिधन और चमड़ा के सहायक उत्पाद
- फुटवियर निर्माण (रबर, प्लास्टिक, वस्त्र आदि)
📍 4. राजस्थान के लाभ
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कनेक्टिविटी:
- 3rd सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क
- 2nd सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क
- प्रमुख बंदरगाहों तक पहुँच: मंद्रा, JNPT
- 7 एयरपोर्ट्स, 9 ICDs
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मानव संसाधन:
- IIT जोधपुर, IIM उदयपुर, NIFT जोधपुर, IIHT जोधपुर
- 52 निजी और 31 राज्य विश्वविद्यालय
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कच्चा माल:
- कपास उत्पादन में 4th स्थान (~27.12 लाख बेल, FY23)
- ऊन उत्पादन में 1st स्थान (भारत का 46%)
- सिंथेटिक सूटिंग और यार्न के प्रमुख उत्पादक
🧱 5. बुनियादी ढांचा समर्थन
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मौजूदा SITP पार्क्स:
- नेक्स्ट जेन वस्त्र पार्क – पाली
- किशनगढ़ हाई-टेक पार्क – अजमेर
- जयपुर इंटीग्रेटेड टेकक्राफ्ट पार्क – जयपुर
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आगामी क्षेत्र: भीलवाड़ा और जोधपुर (नए वस्त्र क्षेत्र)
💰 6. प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ
6.1 संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन (केवल एक चुनें):
| परियोजना श्रेणी | क्षेत्र श्रेणी-1 | क्षेत्र श्रेणी-2 | क्षेत्र श्रेणी-3 | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | बड़ा | 13% EFCI का | 17% | 20% | | मेगा | 17% | 20% | 23% | | अल्ट्रा मेगा | 23% | 25% | 28% |
- टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन (1.2%–2% शुद्ध बिक्री टर्नओवर का)
- पूंजी सब्सिडी सीमा: ₹50 करोड़ (Y1–3), ₹65 करोड़ (Y4–7), ₹80 करोड़ (Y8–10)
6.2 संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन बूस्टर
- रोजगार बूस्टर: रोजगार गुणकों के आधार पर 15% अतिरिक्त
- थ्रस्ट बूस्टर: प्रमुख फोकस क्षेत्रों के लिए +10%
- क्षेत्रीय एंकर बूस्टर: पिछड़े क्षेत्रों में पहले 3 मेगा/अल्ट्रा परियोजनाओं के लिए +20%
- ब्याज सब्सिडी: संयंत्र और मशीनरी ऋण पर 5% (अधिकतम 2.5% EFCI/वर्ष)
6.3 अन्य प्रमुख लाभ
- स्टांप ड्यूटी: 75% छूट + 25% पुनर्भुगतान
- रूपांतरण शुल्क: 75% छूट + 25% पुनर्भुगतान
- बिजली शुल्क: 7 वर्षों के लिए 100% छूट
- फ्रेट सब्सिडी: निर्यात फ्रेट पर 25% (₹25 लाख/वर्ष की सीमा)
- कौशल विकास:
- ₹4000/कर्मचारी/माह (अधिकतम 6 महीने)
- ₹1 लाख/कर्मचारी/वर्ष (20 कर्मचारियों के लिए)
- IPR प्रोत्साहन: पेटेंट/पंजीकरण लागत का 50% (अधिकतम ₹1 करोड़)
6.4 विशेष प्रावधान
- लचीला RIICO भूमि भुगतान: 25% अग्रिम, 75% 10 वार्षिक किश्तों में @ 8% ब्याज
- ग्रीन सॉल्यूशंस प्रोत्साहन: 50% लागत पुनर्भुगतान (अधिकतम ₹12.5 करोड़/परियोजना)
- समूह कैप्टिव RE पावर निवेश:
- RE परियोजना लागत का 51% EFCI के रूप में गिना जाएगा
- 100% अगर 12+ वर्ष का समझौता हो
- मदर–एंसीलरी पारिस्थितिकी तंत्र: ₹500 करोड़+ संयुक्त निवेश वाले यूनिट्स के लिए
🛠 7. क्रियान्वयन ढांचा
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परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU):
- निवेशक प्रोत्साहन
- समन्वय
- DPR मूल्यांकन
- परियोजना क्रियान्वयन की निगरानी
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समितियाँ:
- PEC: प्रस्तावों का मूल्यांकन (8 सदस्य)
- PAC: प्रस्तावों को मंजूरी/अस्वीकृति (6 सदस्य)
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आवेदन के लिए: राजनिवेश पोर्टल
📊 8. इकाइयों का वर्गीकरण (EFCI के आधार पर)
| श्रेणी | निवेश/रोजगार सीमा | |---------------|-------------------| | MSME | MSME एक्ट 2006 के अनुसार | | बड़ा | ₹50 करोड़–₹300 करोड़ या 100 नौकरियाँ | | मेगा | ₹300 करोड़–₹1000 करोड़ या 250 नौकरियाँ | | अल्ट्रा मेगा | > ₹1000 करोड़ या 750 नौकरियाँ |
🌱 9. ग्रीन, सर्कुलर और स्मार्ट उद्योग पर ध्यान
- योग्य ग्रीन परियोजनाएँ:
- ETP, CETP, ZLD
- पुनः उपयोग/रीसायक्लिंग
- ग्रीन बिल्डिंग (IGBC/LEED)
- स्मार्ट पानी प्रणाली, वायु गुणवत्ता तकनीक, निगरानी के लिए IoT
📅 10. समयसीमा और शर्तें
- चरणबद्ध निवेश: 3 चरणों में अनुमत (प्रत्येक चरण में न्यूनतम ₹50 करोड़)
- विस्तार: नीति अवधि के बाद 2 वर्ष का विस्तार, यदि 50% निवेश संचालन अवधि के दौरान पूरा होता है
- स्थानांतरण धारा: RIPS 2022 के तहत यूनिट्स 2025 नीति में शामिल हो सकते हैं (रेट्रोस्पेक्टिव नहीं)
- वितरण: प्रोत्साहन DPR समयसीमा के आधार पर
❗ 11. शर्तें और अनुपालन
- सब्सिडी सीमा: 125% EFCI का
- प्रोत्साहन विशिष्ट हैं (कई राज्य योजनाओं के तहत उपलब्ध नहीं हो सकते)
- अनुपालन न करने या धोखाधड़ी पर: 18% ब्याज वसूली
- उद्यमों को प्रदूषण बोर्ड के मानदंडों का पालन करना और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना होगा

