राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की
| मुख्य पहलू | विवरण | | ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | योजना का नाम | एकमुश्त निपटान योजना 2025-26 (अतिदेय ऋण वाले किसानों के लिए) | | घोषणाकर्ता | राजस्थान सरकार (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक)। | | लाभार्थी | 30,000 से अधिक पात्र किसान और 36 बैंकों में छोटे उद्यमी। | | मुख्य लाभ | अतिदेय ऋणों पर 100% ब्याज माफी; जुर्माना और वसूली शुल्क माफ। | | समय सीमा | - 25% मूलधन 30 जून 2025 तक।<br>- शेष 75% 30 सितंबर 2025 तक। | | पोर्टल का उपयोग | समर्पित पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी कार्यान्वयन। | | पात्रता आवश्यकता | किसानों को अपने बैंक खाते से आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। | | वित्तीय परिव्यय (आउटले) | ₹200 करोड़ आवंटित; राज्य सभी ब्याज/माफी लागत वहन करेगा। | | विशेष प्रावधान | - मृतक किसानों के वारिस पात्र।<br>- नीलाम की गई लेकिन बिना बिकी भूमि किसानों को वापस की जाएगी। | | संपर्क | किसान विवरण के लिए स्थानीय भूमि विकास बैंक शाखाओं पर जा सकते हैं। |

