राजस्थान में किसानों और उद्यमियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना
| पहलू | विवरण | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) | | सरकार | राजस्थान सरकार | | घोषणा की तिथि | वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट | | प्रभावी अवधि | 1 मई से 30 सितंबर 2025 | | लागू ऋण (Applicable Loans) | राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड (RMFDCC) द्वारा वितरित ऋण जो 31 मार्च 2024 तक बकाया हैं | | पात्र उधारकर्ता | भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 कर्जदार सदस्य | | मुख्य लाभ | एकमुश्त भुगतान पर साधारण ब्याज और दंडनीय ब्याज पर 100% छूट | | लक्षित ऋण | 760 करोड़ रुपये मूल्य के बकाया ऋण | | पुनः ऋण लाभ | पुनः ऋण पर 5% सब्सिडी | | प्रस्तावित व्यय | 200 करोड़ रुपये | | उद्देश्य | बकाया ऋणों की वसूली, उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना | | भूमि विकास बैंक | कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहकारी बैंक | | इतिहास | पहला बैंक 1920 में झांग में स्थापित, 1929 में चेन्नई बैंक के साथ विस्तार | | वित्त के स्रोत | सरकारी अनुदान, कृषि वित्तपोषण, बांड, सहकारी / वाणिज्यिक बैंकों से ऋण |

