राजस्थान में नई टाउनशिप नीति
| पहलू | विवरण | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | समाचार घटना | राजस्थान नया मसौदा टाउनशिप नीति और भवन नियमावली | | घोषणा तिथि | हाल ही में | | उद्देश्य | टाउनशिप विकास को विनियमित करना और उचित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना। | | मुख्य प्रावधान | - डेवलपर्स बेची गई इकाइयों की देखभाल के लिए 7 वर्षों तक जिम्मेदार होंगे। | | | - टाउनशिप केवल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में बनाई जाएंगी। | | | - निर्दिष्ट क्षेत्रों में पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। | | भवन नियम | - शहरों में छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतों की अनुमति नहीं है। | | | - 500-750 वर्ग मीटर के प्लॉट्स पर 8-मंजिला इमारतों की अनुमति है। | | | - शहरों में 2500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट्स पर ग्रीन बिल्डिंग्स अनिवार्य हैं। | | | - समूह आवास योजनाओं में प्रति इकाई एक कार पार्किंग स्थान अनिवार्य है। | | जन भागीदारी | लोगों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। |

