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राजस्थान लॉजिस्टिक्स पालिसी 2025

राजस्थान लॉजिस्टिक्स पालिसी 2025
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राजस्थान लॉजिस्टिक्स पालिसी 2025

🧭 1. दृष्टिकोण और लक्ष्य

  • राजस्थान को प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब में बदलना।
  • मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी, कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएँ, और ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना।
  • लॉजिस्टिक्स लागत, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना।

📅 2. नीति समयसीमा

  • प्रभावी तिथि: फरवरी 2025
  • मान्य तिथि: 31 मार्च 2029 तक या जब तक नई/संशोधित नीति अधिसूचित नहीं होती।

📈 3. पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय संदर्भ

  • भारत का लॉजिस्टिक्स बाजार:
    • 2024: USD 317 बिलियन → 2029: USD 484 बिलियन।
  • लॉजिस्टिक्स लागत: 13% (2016) से घटकर ~8.4% GDP का (2021)
  • राष्ट्रीय पहलें:
    • पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान (2021)
    • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022)
    • समग्र लॉजिस्टिक्स क्रियावली योजना (CLAP)
    • LEEP (35 मल्टी-मोडल पार्क)
    • भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय रेलवे योजना

🏢 4. प्रशासनिक संरचना

  • नोडल विभाग: उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार।
  • क्रियान्वयन समितियाँ:
    • राज्य स्तर लॉजिस्टिक्स समिति
    • शहर लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति
    • परियोजना मूल्यांकन समिति (PEC)
    • परियोजना अनुमोदन समिति (PAC)
  • परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU):
    • नीति प्रचार, निवेशक इंटरएक्शन, DPR मूल्यांकन, और क्रियान्वयन ट्रैकिंग में सहायता करता है।

🌐 5. राजस्थान की रणनीतिक विशेषताएँ

  • आकार: सबसे बड़ा राज्य (3.43 लाख वर्ग किमी)
  • बाजार पहुंच: भारत की 40% जनसंख्या तक पहुँच
  • कनेक्टिविटी:
    • सड़कें: 3.01 लाख किमी (10,790 किमी NHs)
    • रेल: 2nd सबसे बड़ा नेटवर्क (6,100 किमी)
    • एयरपोर्ट्स: 7
    • ICDs: 8 (जयपुर, जोधपुर, आदि)
    • एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस: 2 (जयपुर)
  • आर्थिक आकार: ₹15.28 लाख करोड़ (2023–24); 7वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था
  • प्रमुख क्षेत्र:
    • बाजरा, सरसों, गुड़म, मसाले, ऊन
    • सीसा, जस्ता, जिप्सम, तांबा, सीमेंट
    • निर्माण: GSDP का 11%

🏗️ 6. नीति का दायरा और फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर

A. मुख्य फोकस क्षेत्र

  1. भंडारण सुविधाएँ: गोदाम, सिलोज, कोल्ड स्टोरेज
  2. ड्राई पोर्ट्स: ICDs, CFS, AFS
  3. कार्गो टर्मिनल्स
  4. ट्रकर्स पार्क्स
  5. लॉजिस्टिक्स पार्क्स: MMLPs और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क्स

B. उद्देश्य

  • इंफ्रास्ट्रक्चर मानचित्रण
  • निजी निवेश आकर्षित करना
  • रोजगार और कौशल विकास
  • सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से शासन
  • प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय सततता
  • शहरों में लॉजिस्टिक्स सुधार

💸 7. प्रोत्साहन और वित्तीय समर्थन

A. सामान्य प्रोत्साहन (RIPS 2024 के अनुसार)

1. छूट

  • 100% बिजली शुल्क (7 वर्ष)
  • 100% मंडी शुल्क (7 वर्ष)
  • 75% स्टांप ड्यूटी छूट + 25% पुनर्भुगतान
  • 75% भूमि रूपांतरण शुल्क छूट + 25% पुनर्भुगतान

2. पूंजी सब्सिडी

  • EFCI का 25%, 10 वर्षों में वितरित:
    • ₹15 करोड़ - भंडारण के लिए
    • ₹50 करोड़ - ड्राई पोर्ट्स/कार्गो टर्मिनल्स के लिए
    • ₹5 करोड़ - ट्रकर्स पार्क्स के लिए

3. ब्याज सब्सिडी

  • 7% ब्याज 7 वर्षों तक, ₹50 लाख/वर्ष तक

4. कौशल और प्रशिक्षण

  • ₹4,000/माह/कर्मचारी 6 महीने तक (50% लागत पुनर्भुगतान)

5. प्रौद्योगिकी उन्नयन

  • 50% लागत:
    • GPS ट्रैकिंग (₹2,000/ट्रक)
    • LMS (₹2 लाख/यूनिट)
    • अग्नि पहचान (₹10 लाख)

6. ग्रीन सॉल्यूशन प्रोत्साहन (एक बार ₹12.5 करोड़ तक)

  • ETPs, STPs, ग्रीन बिल्डिंग्स, ZED प्रमाणन, वर्षा जल संचयन, CEMS, IoT स्मार्ट मीटर आदि

B. MMLPs और इंटीग्रेटेड पार्क्स के लिए विशेष प्रोत्साहन

  • राजस्थान निजी औद्योगिक पार्क योजना 2025 के तहत लाभ

🌱 8. गैर-आर्थिक लाभ

  • भूमि आरक्षण: RIICO को औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% आरक्षित करना
  • भूमि अधिग्रहण: PPP/लॉजिस्टिक्स पार्क्स के लिए भूमि संग्रहण/अधिग्रहण में सरकारी समर्थन
  • श्रम कानूनों में लचीलापन:
    • 24x7 संचालन
    • सभी शिफ्ट्स में महिलाओं को अनुमति, सुरक्षा के साथ
    • पार्ट-टाइम रोजगार की अनुमति
  • आग सुरक्षा, ग्राउंड कवरेज लचीलापन (60% तक)
  • लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

🧾 9. पात्रता मानदंड

  • कानूनी संस्थाएँ: प्रोपाइटरशिप, LLPs, कंपनियाँ, सोसाइटीज, AIFs, FIFs
  • EFCI (पात्र निश्चित पूंजी निवेश) में शामिल:
    • भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी
    • कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र
    • रेलवे साइडिंग

🛠️ 10. परियोजना अनुमोदन और क्रियान्वयन

  • आवेदन राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से
  • PEC द्वारा DPR मूल्यांकन
  • PAC द्वारा अंतिम अनुमोदन
  • परियोजना लागत, प्रोत्साहन राशि, और समयसीमा के साथ अनुमोदन पत्र (LoA) जारी
  • 10 समान किस्तों में सब्सिडी वितरित
  • अनुपालन की कड़ी निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना

🔁 11. स्थानांतरण, विस्तार और अपीलें

  • PAC अनुमोदन के साथ लाभ स्थानांतरित किए जा सकते हैं
  • विस्तार/विविधीकरण के लिए अनुपातिक लाभ पात्र
  • PAC निर्णयों के खिलाफ अपील राज्य सशक्त समिति से की जा सकती है (90 दिनों के भीतर)

📢 12. PMU समर्थन

  • निवेशक आउटरीच, आयोजन, दस्तावेज़ीकरण सहायता
  • परियोजना निगरानी, DPR मूल्यांकन

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