राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल, 2025: प्रमुख प्रावधान
| विषय | विवरण | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 | | पेश किया गया | राजस्थान विधानसभा | | उद्देश्य | कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर रोक, छात्र कल्याण सुनिश्चित करना, छात्र आत्महत्याओं को रोकना | | आवश्यकता | अत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव और असफलता का डर के कारण कोटा में छात्र आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएं | | मुख्य प्रावधान | | | अनिवार्य पंजीकरण | 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य | | जुर्माना प्रावधान | पहली उल्लंघन: 2 लाख रुपये; दूसरी उल्लंघन: 5 लाख रुपये तक; बार-बार उल्लंघन: पंजीकरण रद्द | | नियामक प्राधिकरण | 'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन प्राधिकरण' की स्थापना | | फीस नियंत्रण | मनमाने ढंग से फीस वसूलने पर प्रतिबंध, उचित और तर्कसंगत फीस, फीस रसीद अनिवार्य, कोर्स बीच में छोड़ने पर 10 दिनों के भीतर आनुपातिक धनवापसी, फीस कम से कम चार किस्तों में | | विज्ञापन | भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध, जो झूठे आश्वासन या उच्च रैंकिंग का दावा करते हैं | | कक्षा का समय सीमा | प्रतिदिन अधिकतम 5 घंटे, प्रति सप्ताह 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य | | परामर्श प्रणाली | कोचिंग सेंटरों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था | | शिकायत निवारण | जिला स्तरीय समिति द्वारा शिकायतों का समाधान, 30 दिनों के भीतर निपटान |

