Banner
WorkflowNavbar

राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025

राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025
Contact Counsellor

राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025

| पहलू | विवरण | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | उद्देश्य | कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करना और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।| | लागूता | राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों पर लागू। | | अनिवार्य पंजीकरण | सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। 50+ छात्रों वाले संस्थानों को कानूनी जांच के अधीन किया जाएगा। | | नियामक प्राधिकरण | अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। | | मुख्य उद्देश्य | छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। | | पारदर्शिता उपाय | राज्य स्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य सहायता और निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं। |

Categories