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राजस्थान ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पेश किया

राजस्थान ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पेश किया
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राजस्थान ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पेश किया

| पहलू | विवरण | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | विधेयक का नाम | धर्म परिवर्तन की अवैध धर्मांतरण पर प्रतिबंध विधेयक, 2025 | | प्रस्तावक | राजस्थान सरकार | | उद्देश्य | बल, धोखाधड़ी, या प्रलोभन के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन को रोकना | | मुख्य प्रावधान | - 10 साल तक की कैद | | | - 50,000 रुपये तक का जुर्माना | | | - गलत बयानी, बल, दबाव, लालच, धोखाधड़ी, या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा | | | - धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य सूचना देना | | मंजूरी | राज्य मंत्रिमंडल ने मसौदे को नवंबर 2024 में मंजूरी दी | | शब्दावली | लव जिहाद (मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह कर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की आशंका) को संबोधित करता है | | कानूनी प्रकृति | अपराध गैर-जमानती, संज्ञेय और अदालत में विचारणीय होंगे | | तर्क | राजस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई कानून नहीं था; यह धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण को रोकने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है |

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