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लद्दाख के लिए राष्ट्रपति द्वारा नौकरी आरक्षण, भाषा और महिला प्रतिनिधित्व पर प्रमुख नियम लागू

लद्दाख के लिए राष्ट्रपति द्वारा नौकरी आरक्षण, भाषा और महिला प्रतिनिधित्व पर प्रमुख नियम लागू
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लद्दाख के लिए राष्ट्रपति द्वारा नौकरी आरक्षण, भाषा और महिला प्रतिनिधित्व पर प्रमुख नियम लागू

| पहलू | विवरण | |-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के लिए तीन महत्वपूर्ण विनियमों को लागू किया। | | तिथि | 3 जून, 2025 | | कानूनी आधार | संविधान का अनुच्छेद 240 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58। | | लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 | - स्थानीय निवासियों के लिए 85% नौकरी आरक्षण<br> - ईडब्ल्यूएस को 85% सीमा से बाहर रखा गया है। <br> - लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। | | लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन, 2025 | - आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुरगी। <br> - मूल भाषाओं को बढ़ावा देता है: शिना, ब्रोक्सकट, बाल्टी, लद्दाखी। <br> - कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना करता है। | | लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2025 | - लेह और कारगिल पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण<br> - आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों के बीच घूमता है। | | प्रमुख उद्देश्य | - स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। <br> - सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। <br> - लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। |

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