पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना: मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सहारा
| पहलू | विवरण | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| | मंजूरी की तारीख | 6 नवंबर, 2024 | | योजना का नाम | पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना | | उद्देश्य | मेधावी छात्रों को कोलैटरल-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करना। | | ऋण का दायरा | शीर्ष 860 QHEI संस्थानों में छात्रों के लिए पूर्ण ट्यूशन फीस और अन्य पाठ्यक्रम संबंधी खर्च। | | कुल आवंटन | ₹3,600 करोड़ (2024-25 से 2030-31 तक) | | पात्रता | NIRF रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 860 QHEI संस्थानों में प्रवेशित छात्र। | | संस्थानों का दायरा | NIRF (समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट) में शीर्ष 860 संस्थान (सरकारी और निजी)। | | ऋण राशि | ₹7.5 लाख तक | | क्रेडिट गारंटी | ₹7.5 लाख तक के ऋणों पर 75% क्रेडिट गारंटी। | | ब्याज अनुदान | परिवार की आय ₹8 लाख तक के छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के ऋणों पर 3% ब्याज अनुदान। | | लक्षित लाभार्थी | प्रतिवर्ष 22 लाख छात्र, जिसमें 7 लाख नए छात्र और 1 लाख ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले छात्र शामिल हैं। | | डिजिटल प्लेटफॉर्म | ऋण आवेदन और ब्याज अनुदान के लिए एकीकृत पोर्टल पीएम-विद्यालक्ष्मी। |

