प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): संपूर्ण मार्गदर्शिका
| पहलू | विवरण | |---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) | | लॉन्च की तारीख | 12 सितंबर, 2019 | | लक्षित लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास भूमि हो) | | पेंशन राशि | 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये | | योगदान प्रकार | स्वैच्छिक और अंशदायी | | सरकारी योगदान | सदस्य के योगदान के बराबर | | प्रबंधक प्राधिकरण | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) | | नामांकन सुविधाकर्ता | कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और राज्य सरकारें | | अगस्त 2024 तक नामांकन | 23.38 लाख किसान | | उच्च भागीदारी वाले राज्य | बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा | | परिवार पेंशन | सदस्य की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को प्रति माह 1,500 रुपये | | नामांकन के लिए आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष | | मासिक योगदान सीमा | 55 रुपये से 200 रुपये (प्रवेश आयु के आधार पर) | | पंजीकरण पोर्टल | www.pmkmy.gov.in |

