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CEC, EC की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती

CEC, EC की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती
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CEC, EC की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती

  • CEC और EC की नियुक्ति प्रक्रिया में हालिया संशोधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
  • जनहित याचिका में उस नए कानून को रद्द करने की मांग की गई है जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023

  • CJI को चयन समिति से हटाने को लेकर नए कानून की आलोचना की गई|
  • यह अब राष्ट्रपति को चयन समिति की सिफारिश के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करने का अधिकार देता है
    • प्रधानमंत्री
    • लोक सभा में विपक्ष के नेता
    • प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
  • इसमें चयन समिति के विचार के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च समिति के प्रावधान शामिल हैं।

विपक्ष का आरोप

  • विपक्ष ने सरकार पर मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया।
  • मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में CEC और EC के चयन में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और CJI की भागीदारी निर्दिष्ट की गई थी।

स्वतंत्र व्यवस्था की जरूरत

  • जनहित याचिका में "चयन की स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली" लागू करने का आह्वान किया गया है।
  • इसमें CEC और EC की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है।
  • यह प्रमुख चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति में निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व पर जोर देते हुए चयन समिति में CJI को शामिल करने की मांग करता है।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • जनहित याचिका (PIL)
  • भारत चुनाव आयोग

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