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यूपी का 'एक परिवार, एक पहचान' कार्यक्रम

यूपी का 'एक परिवार, एक पहचान' कार्यक्रम
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यूपी का 'एक परिवार, एक पहचान' कार्यक्रम

| पहलू | विवरण | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | एक परिवार, एक पहचान | | राज्य | उत्तर प्रदेश | | घोषणा कर्ता | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ | | उद्देश्य | प्रत्येक परिवार को सरकारी लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। | | डेटाबेस कवरेज | उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवारों के लगभग 15.07 करोड़ लोग। | | परिवार आईडी जारी | 1 लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड के बिना परिवार आईडी जारी की गई है। | | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 | | अधिसूचना तिथि | 10 सितंबर, 2013 | | उद्देश्य | गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। | | कवरेज | 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी टीपीडीएस के तहत, जो 67% आबादी को कवर करता है। | | पात्रता | प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार। | | प्रावधान | सब्सिडी दरों पर 5 किलो खाद्यान्न/व्यक्ति/माह। | | | अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को 35 किलो/परिवार/माह। | | | गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ। | | | 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन। | | | अनिवार्य खाद्यान्न या भोजन की गैर-आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता। | | | जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र। |

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