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NAMASTE योजना: मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र

NAMASTE योजना: मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र
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NAMASTE योजना: मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र

| पहलू | विवरण | |------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | कार्यक्रम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बरेली में आयोजित मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते) पर कार्यक्रम। | | शुरुआत | 2023-24 में केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में। | | बजट आवंटन | 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 349.73 करोड़ रुपये। | | शामिल मंत्रालय | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)। | | प्राथमिक उद्देश्य | मैनुअल स्केवेंजिंग (हाथ से मैला ढोना) को समाप्त करना और स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देना। | | मुख्य घटक | - शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा नियोजित SSW (स्वच्छता और सीवर कार्यकर्ता) की प्रोफाइलिंग।<br>- व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, पीपीई किट, और स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत प्रदान करना।<br>- सैनीप्रेन्योरों के लिए पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से स्वरोजगार और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना।<br>- 2024 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा बीनने वालों को शामिल करना। | | उद्देश्य | - स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना<br>- सुरक्षित, गरिमापूर्ण और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना<br>- पीपीई और स्वास्थ्य देखभाल लाभों के माध्यम से समावेश, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। | | महत्व | - स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार।<br>- हाथ से मैला ढोने को कम करना, स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देना।<br>- आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।<br>- सिलाई मशीन जैसे वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना।<br>- एसडीजी 3 और 8 (स्वास्थ्य, कल्याण और सम्मानजनक कार्य) के अनुरूप। | | मैनुअल स्केवेंजिंग (हाथ से मैला ढोना) | सार्वजनिक सड़कों, सूखे शौचालयों, सेप्टिक टैंकों, नालियों और सीवरों से मानव मल को हटाने के रूप में परिभाषित। | | कानूनी ढांचा | मैनुअल स्केवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) मैनुअल स्केवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है और इसे अमानवीय प्रथा के रूप में मान्यता देता है। | | संबंधित योजनाएं | - मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SESRM)<br>- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)<br>- राष्ट्रीय गरिमा अभियान<br>- स्वच्छ भारत मिशन 2.0<br>- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) |

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