मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024
| श्रेणी | विवरण | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, 2024 | | शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा | | उद्देश्य | तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना। | | ब्याज दर | 1% | | ऋण राशि | अधिकतम 4 लाख रुपये | | लाभार्थी | 2 लाख से अधिक छात्र, विशेष रूप से माओवाद प्रभावित जिलों से। | | पात्रता मानदंड | - छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी। | | | - परिवार की वार्षिक आय ≤ 2 लाख रुपये। | | | - डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित (एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त)। | | मान्यता प्राप्त संस्थाएँ | - एआईसीटई: शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, नवंबर 1945 में स्थापित। | | | - यूजीसी: 28 दिसंबर 1953 में स्थापित एक वैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय शिक्षा मानकों को विनियमित करता है। | | यूजीसी का मुख्यालय | नई दिल्ली |

