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एमपी में बोरवेल मौतों को रोकने के लिए विधेयक

एमपी में बोरवेल मौतों को रोकने के लिए विधेयक
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एमपी में बोरवेल मौतों को रोकने के लिए विधेयक

| पहलू | विवरण | |---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | राज्य | मध्य प्रदेश | | बिल का उद्देश्य | खुले बोरवेल (कुएं) के कारण होने वाली मौतों को रोकना | | विशेषता | भारत में अपनी तरह का पहला कानून | | घटनाएं | पिछले 7 महीनों में मध्य प्रदेश में बोरवेल से जुड़ी 9 से अधिक मौतें | | मुख्य प्रावधान | - आपदा रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट निर्देश | | | - खुले/सूखे बोरवेल की पहचान | | | - बोरवेल को भरने या बंद न करने पर भारी जुर्माना | | जवाबदेही | - निजी भूमि पर बोरवेल होने पर भूस्वामी पर जुर्माना | | | - सरकारी भूमि पर होने पर विभाग और अधिकारी पर जुर्माना | | | - बोरवेल ड्रिल करने वाली एजेंसी भी जिम्मेदार होगी | | कानूनी कार्रवाई | लापरवाही के लिए आईपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज | | नागरिक भागीदारी | नागरिकों द्वारा खुले बोरवेल की रिपोर्ट करने की प्रणाली |

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