2024 का तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
| सारांश/स्थैतिक | विवरण | |--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | समाचार में क्यों? | लोकसभा ने तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया | | विधेयक का नाम | तेल क्षेत्र (नियामक और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 | | लोकसभा द्वारा पारित (तिथि) | 12 मार्च 2025 | | राज्यसभा द्वारा पारित (तिथि) | 3 दिसंबर 2024 | | उद्देश्य | तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने, निवेशकों को आकर्षित करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करना | | मुख्य सुधार | उत्पादन साझाकरण से राजस्व साझाकरण व्यवस्था में परिवर्तन | | प्रमुख प्रावधान | एकल पेट्रोलियम पट्टा, विवाद समाधान तंत्र, अधिक जुर्माना | | जुर्माना संरचना | ₹25 लाख + ₹10 लाख प्रतिदिन लगातार उल्लंघन के लिए | | नई प्रौद्योगिकियां | कार्बन कैप्चर उपयोग और अनुक्रमण (CCUS), ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन | | छोटे ऑपरेटरों के लिए समर्थन| बुनियादी ढांचा साझाकरण और खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति (2015) के माध्यम से सहायता | | राज्य के अधिकारों का संरक्षण | राज्य पेट्रोलियम पट्टे पर अधिकार बनाए रखेंगे और रॉयल्टी प्राप्त करना जारी रखेंगे |

