न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
| पहलू | विवरण | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | समाचार घटना | न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। | | पृष्ठभूमि | न्यायमूर्ति शील नागू 2011 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। | | कार्यकाल | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 12 वर्ष से अधिक का अनुभव। | | न्यायिक योगदान | 499 से अधिक रिपोर्टेड निर्णय लिखे, जिससे मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। | | नियुक्ति प्रक्रिया | - संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत नियंत्रित। | | | - राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। | | | - कॉलेजियम (CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश) नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। | | | - प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से शुरू किया जाता है। | | | - सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल और केंद्रीय विधि मंत्री को सलाह देते हैं। | | मुख्य न्यायाधीशों पर नीति | कॉलेजियम के निर्णय के अनुसार, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों से बाहर से की जाती है। |

