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जम्मू-कश्मीर को नया मुख्यमंत्री

जम्मू-कश्मीर को नया मुख्यमंत्री
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जम्मू-कश्मीर को नया मुख्यमंत्री

| पहलू | विवरण | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | घटना | जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली | | मुख्य फोकस | जम्मू और कश्मीर के बीच क्षेत्रीय संतुलन बहाल करना | | मंत्रिमंडल का गठन | सुरिंदर कुमार चौधरी (उपमुख्यमंत्री), जावेद राणा, सतीश शर्मा शामिल हैं | | महत्व | धारा 370 के बाद ध्रुवीकृत मतदाताओं को संबोधित करने के लिए जम्मू के नेताओं को शामिल करना | | संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 164: राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है; अनुच्छेद 163: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ | | राज्यत्व मांग | नेता जम्मू और कश्मीर का राज्यत्व बहाल करने की पैरवी कर रहे हैं | | मुख्यमंत्री की नियुक्ति | राज्यपाल बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है; गैर-विधायक 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है | | मुख्यमंत्री का कार्यकाल | राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं; अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं | | शक्तियाँ और कार्य | राज्यपाल को मंत्रियों की सिफारिश करते हैं; विभागों का आवंटन करते हैं; मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं |

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