भारत में विदेशी पालतू जानवरों पर नए नियम
| पहलू | विवरण | |----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | द लिविंग एनिमल स्पीशीज (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन) नियम, 2024 का कार्यान्वयन | | जारी करने की तिथि | 28 फरवरी, 2024 | | जारी करने वाला प्राधिकारी | केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत | | उद्देश्य | विदेशी पालतू जानवरों के कब्जे और व्यापार को नियंत्रित करना और CITES प्रावधानों को लागू करना | | लागू प्रजातियाँ | CITES और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध जानवरों की प्रजातियाँ | | पंजीकरण प्रक्रिया | मालिकों को विदेशी पालतू जानवरों (जैसे मैकॉ, कॉकटू, सॉफ्ट-शेल कछुआ) को राज्य वन्यजीव विभाग के साथ पंजीकृत करना होगा | | कानूनी ढाँचा | वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 49 M | | नियमन का दायरा | शेड्यूल्ड प्रजातियों के कब्जे, हस्तांतरण और जन्म एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग को कवर करता है | | अपवाद | मौजूदा कानून के तहत पहले से संरक्षित वन्यजीवों पर लागू नहीं होता है | | चुनौतियाँ | विदेशी पालतू जानवरों के स्वामित्व की निगरानी, अपर्याप्त पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षित कर्मचारी |

