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केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया

केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया
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केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया

  • गृह मंत्रालय (MHA) ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पांच साल के लिए "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

  • इसे पहली बार वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  • इसमें आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर-आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए, हाल ही में वर्ष 2019 में कई बार संशोधन किया गया।
  • यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को देश भर में UAPA के तहत मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।
  • यह आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम सजा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
  • यह संदिग्धों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि वे दोषी नहीं हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी
  • गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

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