हरियाणा का वाहन स्क्रैप एवं रीसाइक्लिंग नीति
| पहलू | विवरण | |-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | सरकार | हरियाणा सरकार | | नीति का नाम | वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024 | | उद्देश्य | पुराने वाहनों का उचित निपटान और रीसाइक्लिंग कर प्रदूषण को कम करना | | ट्रिगर | एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए एनजीटी की 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की सीमा | | मुख्य लाभ | पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और वित्तीय प्रोत्साहन | | कार्यान्वयन | पूंजी सब्सिडी, जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों के साथ औद्योगिक योजना | | संबंधित विभाग | उद्योग और वाणिज्य विभाग | | भूमि पट्टा | एचएसआईआईडीसी द्वारा 10 वर्ष का पट्टा मॉड्यूल | | वित्तीय सहायता | स्टार्टअप, महिलाओं और एससी के लिए 20 करोड़ रुपये तक (परियोजना लागत का 10%) | | स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति | डी-श्रेणी ब्लॉक्स में 100%, बी और सी ब्लॉक्स में 75% | | उत्कृष्टता केंद्र | 5 करोड़ रुपये तक 50% अनुदान | | कौशल विकास प्रोत्साहन | युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान |

