CAA नियम, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जा सकते है
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम दिसंबर 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था।
- इसके कार्यान्वयन के नियमों को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की स्थिति
- विधेयक में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को तेजी से भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है, लेकिन मुसलमानों को नहीं।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए।
- इस विधेयक को वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई।
- नियम लागू होने के बाद नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी
नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।
- आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
- जिन आवेदकों ने वर्ष 2014 के बाद आवेदन किया था, उनके अनुरोधों को नए नियमों के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।
- केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक आठ बार तारीख बढ़ाई है।
- पिछले दो वर्षों में, नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्तियां दी गई हैं।
असम समझौते पर CAA का प्रभाव
- असम में विरोध प्रदर्शन इस आशंका से भड़के थे कि यह कानून राज्य की जनसांख्यिकी को स्थायी रूप से बदल देगा।
- CAA को असम में वर्ष 1985 के असम समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो 1 जनवरी, 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए विदेशी प्रवासियों को नागरिकता लेने की अनुमति देता है।
- CAA के तहत नागरिकता बढ़ाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 है।
कानून के विरुद्ध याचिकाएँ
- CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं।
- याचिका में आरोप लगाया गया है कि CAA म्यांमार के प्रताड़ित रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को बाहर कर देता है।
सरकार का रुख
- केंद्र ने कहा कि वर्ष 2019 अधिनियम द्वारा किए गए “उचित वर्गीकरण” का आधार धर्म नहीं था
- लेकिन पड़ोसी देशों में "धार्मिक भेदभाव" जो "एक राज्य धर्म के साथ काम कर रहे हैं"।
- यह कानून दुनिया भर के मुद्दों का सर्वव्यापी समाधान नहीं था।
- भारतीय संसद से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह दुनिया के विभिन्न देशों में होने वाले संभावित उत्पीड़न पर ध्यान देगी।
- वर्तमान अधिनियम धार्मिक देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न के विरुद्ध एक प्रकार की माफी है।
- CAA की संवैधानिकता का परीक्षण उस विधायी क्षेत्र के भीतर किया जाना चाहिए।
- संवैधानिकता को उस उद्देश्य और मुद्दे के संसदीय संज्ञान के पीछे के कारणों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
प्रीलिम्स टेकअवे
- असम समझौता
- CAA, 2019

