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बारां में नहर निर्माण हेतु मुआवज़ा स्वीकृत

बारां में नहर निर्माण हेतु मुआवज़ा स्वीकृत
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बारां में नहर निर्माण हेतु मुआवज़ा स्वीकृत

| मुख्य पहलू | विवरण | |-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | परियोजना | परवन वृहद सिंचाई परियोजना (राइट मेन कैनाल/दाहिनी मुख्य नहर का निर्माण) | | स्थान | बारन जिला, राजस्थान | | हल किया गया मुद्दा | भूमि अधिग्रहण के दौरान 82 छूटे हुए भूमि प्लॉटों (खातेदारों) के लिए मुआवजा | | स्वीकृत धनराशि | ₹8.6825 करोड़ (वित्त विभाग द्वारा विशेष अनुदान) | | मुआवजे का आधार | बारन नगरपालिका सीमाएं + 2019-20 डीएलसी दरें | | प्रभावित क्षेत्र | अटरू तहसील के 7 गाँव (आरडी 32.00 से 89.40 किलोमीटर विस्तार): अटरू, खूरी, लक्ष्मीपुरा, छैला बेल, मूंडला, मेरामातलब, सहरोद | | ऐतिहासिक संदर्भ | पार्सल सीमांकन (तर्सींम) की कमी के कारण प्रारंभिक अधिग्रहण के दौरान भूमि प्लॉटों को बाहर रखा गया था। | | प्रशासनिक परिवर्तन | 23 मार्च 2021 को अटरू को नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किया गया → भूमि शहरी सीमा में शामिल | | संशोधित मुआवजा | नए शहरी क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार पुनर्गणना की गई | | अनुमोदन तिथि | 4 जून 2025 (वित्त विभाग) | | प्रभाव | तेज गति से नहर निर्माण; प्रभावित भूस्वामियों को उचित मुआवजा | | प्रमुख विभाग | जल संसाधन विभाग (मंत्री: सुरेश सिंह रावत) |

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