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GM सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगी: सरकार

GM सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगी: सरकार
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GM सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगी: सरकार

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों, विशेष रूप से सरसों की खेती पर विचार-विमर्श किया और भारत की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
  • सरकार ने तर्क दिया कि इससे गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।

सरकार का नजरिया

  • खाद्य तेल की सामर्थ्य: GM फसलें, विशेष रूप से GM सरसों, घरेलू स्तर पर तिलहन उगाकर आम आदमी के लिए खाद्य तेल को अधिक लागत प्रभावी बनाने में योगदान देंगी।
  • विदेशी निर्भरता में कमी
    • GM फसलों की खेती बढ़ाना राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है।
    • यह लगभग 50 से 60% खाद्य तेल आयात करने की आवश्यकता को कम करता है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है और विदेशी निर्भरता को कम करता है।
  • सांख्यिकीय समर्थन
    • सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़े पेश किए, जो भारत में खाद्य तेल की बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।
    • वर्ष 2020-21 में 54% मांग आयात के माध्यम से पूरी की गई, जो लगभग ₹1,15,000 करोड़ थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

  • सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है।
  • PIL याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर विचार करते हुए, अदालत ने लोगों के किफायती भोजन के अधिकार की रक्षा करने के सरकार के कर्तव्य पर जोर दिया।

PIL याचिकाकर्ताओं की स्थिति

  • PIL याचिकाकर्ताओं ने GM फसलों, विशेषकर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (DMH-11) के नाम से ज्ञात सरसों के आनुवंशिक रूप से निर्मित संस्करण के खुले क्षेत्र में परीक्षण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में चिंता जताई।
  • उनका तर्क है कि नियामक प्रणाली, विशेष रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) में हितों का टकराव था और पारदर्शिता का अभाव था।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)
  • आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें
  • धारा सरसों हाइब्रिड-11 (DMH-11)
  • जनहित याचिका (PIL)

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