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पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में बाधा -

पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में बाधा -
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पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में बाधा -

  • केंद्र सरकार के केंद्रीकृत पोर्टल, नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) में पिछले चार महीनों से गड़बड़ियाँ आ रही हैं

मुख्य बातें:

  • नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए पिछले चार महीनों से गड़बड़ियाँ आ रही हैं।
  • इस खराबी के कारण जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हो रही है।
  • 2023 में लागू किए गए जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2023 से देश में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु का केंद्र के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकरण किया जाना है।
  • डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों, विवाह पंजीकरण आदि के लिए जन्म तिथि साबित करने के लिए एक ही दस्तावेज़ होगा।
  • केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा।
  • एनपीआर, जिसे पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था और 2015 में डोर-टू-डोर गणना के माध्यम से अपडेट किया गया था, में पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।
  • नागरिकता अधिनियम के अनुसार, एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।
  • अब तक 23 राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश नए पोर्टल पर चले गए हैं।
  • तमिलनाडु जैसे राज्य जिनके पास अपने स्वयं के पोर्टल हैं, वे 2023 के संशोधन के अनुसार वास्तविक समय के आधार पर अनिवार्य रूप से केंद्र को डेटा भेजते हैं।
  • छत्तीसगढ़ के एक जिला अधिकारी ने कहा कि जब से राज्य ने इस साल मार्च में नए पोर्टल का उपयोग करना शुरू किया है, तब से सिस्टम में "शुरुआती समस्याएं" हैं।
  • जन्म या मृत्यु का पंजीकरण करते समय सिस्टम अक्सर घंटों तक ठप रहता है और कभी-कभी सिस्टम को फिर से काम करने में एक दिन भी लग सकता है।
  • जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं और पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।
  • अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जन्म या मृत्यु के मामले में, चिकित्सा अधिकारी रजिस्ट्रार को घटना की सूचना देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • सीआरएस (CRS)

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