सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता HC को नोटिस जारी किया
- कलकत्ता उच्च न्यायालय में, एक न्यायाधीश ने अपने साथी न्यायाधीश पर इस राज्य में कुछ राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने का आरोप लगाया।
मुख्य विचार
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता HC को नोटिस जारी किया।
- माननीय न्यायालय ने राज्य में MBBS उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के निर्देशों पर भी रोक लगा दी।
न्यायिक मतभेद और परिणाम
- कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया था कि राज्य में MBBS प्रवेश में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश दिया जाए।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक जारी की गई थी।
- एक खंडपीठ के विपरीत आदेश के बावजूद, इस जांच को जारी रखने का आदेश दिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पांच जजों की बेंच गठित की है
- इसमें CJI डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जज यानी जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे।
- शीर्ष अदालत ने मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी।
प्रीलिम्स टेकअवे
- डिवीजन बेंच (प्रभाग पीठ)
- अंतरिम प्रवास

