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शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं है: SC

शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं है: SC
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शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं है: SC

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के बाहरी किनारे के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर दिसंबर 2016 में लगाया गया प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों तक लागू नहीं होगा।

मुख्य बिंदु

  • मार्च 2023 के आदेश ने पुडुचेरी उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा एक शराब खुदरा विक्रेता को दी गई अनुमति की पुष्टि करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था।

500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक

  • अदालत ने राजमार्गों पर शराब की उपलब्धता के संकेत और विज्ञापन पर रोक लगा दी और मौजूदा संकेतों को राष्ट्रीय और राज्य दोनों राजमार्गों से तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि राजमार्ग किसी भी विकर्षण या आकर्षण से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए।
  • न तो वे राजमार्गों से सीधे पहुंच योग्य होने चाहिए और न ही वे राजमार्गों या सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए।
  • एक याचिका में कहा गया कि, भारत सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
  • यह जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाये जाएं।
  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 की भावना के अनुरूप भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यायाम नीतियों में संशोधन किया जाना चाहिए।

प्रीलिम्स टेकअवे

  • ब्रासीलिया घोषणा
  • अनुच्छेद 47

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