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इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए
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इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

| श्रेणी | विवरण | |---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | योजना का नाम | भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI)) | | किसके द्वारा घोषित | भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) | | मुख्य प्रोत्साहन | सीबीयू (CBUs) पर 15% रियायती सीमा शुल्क (CIF मूल्य ≥ $35,000) (15% concessional customs duty on CBUs (CIF value ≥ $35,000)) | | योजना की वैधता | आवेदन स्वीकृति से 5 वर्ष (5 years from application approval) | | वार्षिक आयात सीमा | प्रति वर्ष 8,000 ईवी, अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाने की सुविधा के साथ (8,000 EVs per year, with rollover for unutilized quota) | | निवेश का दायरा | अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों निवेश शामिल हैं (पहले केवल ग्रीनफील्ड) (Now includes greenfield and brownfield investments (previously only greenfield)) | | उद्देश्य | वैश्विक ईवी निर्माताओं को आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, उत्सर्जन को कम करना (Attract global EV makers, boost domestic manufacturing, reduce emissions) | | प्रासंगिक नीति | मार्च 2024 में घोषित ईवी आयात नीति (EV import policy announced in March 2024) | | पृष्ठभूमि संदर्भ | भारत के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का हिस्सा (Part of India's net-zero emissions by 2070 goal) | | प्रमुख व्यक्ति | एच.डी. कुमारस्वामी (केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री), टेस्ला (इलॉन मस्क के नेतृत्व में) (H.D. Kumaraswamy (Union Minister for Heavy Industries), Tesla (led by Elon Musk)) | | परिभाषा | CIF (लागत बीमा भाड़ा): माल को बंदरगाह तक लाने के लिए परिवहन और बीमा सहित कुल लागत (CIF (Cost Insurance Freight): Total cost including transport and insurance to bring goods to port) |

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